गौरेला पेंड्रा मरवाही। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत विभिन्न घटकों का लाभ लेने के लिए एनएफडीबी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है। सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि एनएफडीबी का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन, समूहों एवं मत्स्य समिति के लिए कार्य आधारित पहचान का डेटाबेस निर्माण के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्रों को औपचारिक रूप देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्यपालन अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करनें के लिये एनएफडीबी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। मछलीपालन, मत्स्यखेट एवं मछली बेचने आदि के व्यवसाय से जुडे सभी लोगों का पंजीयन कामन सर्विस सेंटर, च्वाइस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। यदि परिवार में सभी सदस्य मछली पालन से जुड़े है तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत किया जाएगा।
पंजीयन पश्चात मछली पालन विभाग से सत्यापन पश्चात शासन द्वारा हितग्राही को बैंक खाता के माध्यम से 80 रूपये एवं कामन सर्विस सेंटर, च्वाइस सेंटर को 18 रूपये कमीशन के रुप में प्राप्त होगें। पंजीयन के लिये मत्स्य कृषक को अपना आधार कार्ड, बैंक पास बुक, तथा आधार लिंक मोबाइल नंबर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर या च्वाइस सेंटर से संपर्क करना होगा। पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य रहेगा। पंजीयन पश्चात प्रारंभ में अस्थाई प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तथा कृषको का मछली पालन विभाग से सत्यापन पश्चात स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
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