Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Taaja Khabar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Taaja Khabar
    Home»देश»परीक्षा में नकल पर 10 साल की जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना; क्या है सरकार का नया ‘कानून’…
    देश

    परीक्षा में नकल पर 10 साल की जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना; क्या है सरकार का नया ‘कानून’…

    By February 10, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    परीक्षा में नकल पर 10 साल की जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना; क्या है सरकार का नया ‘कानून’…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसी दिक्कतों से निपटने के लिए सरकार नया विधेयक लेकर आई है।

    इस विधेयक में परीक्षा के दौरान नकल करने या किसी अन्य तरह का फ्रॉड करने पर 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

    अब इस विधेयक को कानून बनने में केवल एक कदम बाकी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विधेयक को मंजूरी मिल गई है।

    राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। बता दें कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक 2024 पारित करवाया है। 

    इस कानून के तहत परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

    सरकार का कहना है कि परीक्षा करवाने में काफी पैसा खर्च होता है।

    वहीं कुछ लोगों की गड़बड़ की वजह से परीक्षा रद्द होती है और स्टूडेंट्स के साथ-साथ प्रशासन को भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में गड़बड़ करने वाले ही इस नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे। 

    सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इस विधेयक के तहत छात्रों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। संगठित अपराध, माफिया और नकल गिरोह में शामिल लोगों पर ही कार्रवाई का प्रावधान है।

    इस विधेयक में एक तनकनीकी समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से परीक्षा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की सिफारिश की जाएगी।

    इस कानून के तहत जॉइंट एग्जाम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं भी आएंगी। 

    इस विधेयक में यूपीएससी, एसएससी, जेईई, रेलवे, बैंकिंग, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

    इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यायों में ऐडमिशन प्रक्रिया या फिर अन्य नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है।

    अगर संगठित अपराध का मामला पकड़ा जाता है तो 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। 

    Related Posts

    शरद पवार परिवार में खुशखबरी: सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की सारंग संग सगाई, नागपुर से जुड़ा रिश्ता

    February 11, 2026

    विध्वंस के 1000 साल बाद सोमनाथ में भव्य महाशिवरात्रि, 5 लाख श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

    February 11, 2026

    गौमूत्र पर विश्वास: नवजोत कौर सिद्धू का कहना – स्नान व सेवन से मिली ताकत, कैंसर से निबटने में मदद

    February 2, 2026

    1️जनवरी में यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड, 28.33 लाख करोड़ रुपये का हुआ लेन-देन

    February 2, 2026

    नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 24 घंटे उड़ानें शुरू

    February 2, 2026

    हिमालय की गोद से प्राप्त शुद्ध जल से निर्मित टेंसबर्ग, दिल्ली के बीयर बाजार में गुणवत्ता की नई क्रांति…

    May 22, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    पोड़ी में विकास को मिली नई रफ्तार: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ₹126 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया

    February 16, 2026

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र सेनानी से की मुलाकात

    February 16, 2026

    मंत्री रामविचार नेताम 20 फरवरी को करेंगे एकलव्य विद्यालयों की समीक्षा….

    February 16, 2026

    शासन की योजनाओं से सशक्त हुईं महिलाएं : श्रीमती मनबासों बनीं ‘लखपति दीदी’….

    February 16, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Faraha Niyazi
    मोबाइल - 8889278888
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Royal Garden , LIC Road Kangoli, Jagdalpur - 494001
    February 2026
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  
    « Jan    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.