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    Home»व्यापार»30 अगस्त तक ITR से जुड़े ये जरूरी काम नहीं किए पूरे तो नहीं आएगा रिफंड
    व्यापार

    30 अगस्त तक ITR से जुड़े ये जरूरी काम नहीं किए पूरे तो नहीं आएगा रिफंड

    By August 23, 2024No Comments2 Mins Read
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    इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। आईटीआर फाइलिंग के बाद अब टैक्सपेयर्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग द्वारा रिफंड देना शुरू भी होगा। हालांकि, यह रिफंड सभी करदाताओं को नहीं मिलेगा।

    आपको बता दें कि अगर आप अपने आईटीआर को वेरिफाई नहीं करवाते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आईटीआर फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई (E-Verify) करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आईटीआर रिजेक्ट हो जाता है और रिफंड राशि भी बैंक अकाउंट में नहीं आता है।

    अब ऐसे में सवाल आता है कि आईटीआर फाइलिंग के कितने दिनों तक ई-वेरिफाई करवाना होता है।

    ई-वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 

    इनकम टैक्स नियमों के अनुसार आईटीआर फाइलिंग से अगले 30 दिनों के भीतर करदाता को रिटर्न ई-वेरिफाई करवाना होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी करदाता ने 25 जुलाई को रिटर्न फाइल किया था तो वह 25 अगस्त तक आईटीआर ई-वेरिफाई करवा सकता है।

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि अभी भी करीब 30 लाख आईटीआर का ई-वेरिफिेकेशन नहीं हुआ है।

    नहीं मिलेगा रिफंड

    अगर कोई करदाता समयसीमा के भीतर आईटीआर को ई-वेरिफाई नहीं करवाता है तो उसका आईटीआर रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिटर्न को मान्य नहीं माना जाएगा। रिटर्न अमान्य होने की वजह से इनकम टैक्स रिफंड भी नहीं मिलेगा।

    नहीं भरा अभी तक आईटीआर

    कई करदाताओं ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे में उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वह अभी भी लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, लेट रिटर्न फाइल करने पर उन्हें पेनल्टी देनी होगी। आपको बता दें कि अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तब भी आपको 30 दिन के भीतर इसे वेरिफाई करवाना होगा।

    कितने टाइम में आता है रिफंड

    कई करादाता के मन में सवाल है कि टैक्स रिफंड आने में कितना समय लगता है। इसका जवाब है लगभग एक महीने का समय। जी हां, रिटर्न वेरिफाई होने के बाद आयकर विभाग द्वारा रिटर्न की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। आपको कितने समय के भीतर रिफंड मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन-सा आईटीआर फॉर्म (ITR Form)भरा है।

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