Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Taaja Khabar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Taaja Khabar
    Home»देश»हत्या की कोशिश के लिए नहीं हो सकती 10 साल से ज्यादा की जेल, SC ने किया साफ…
    देश

    हत्या की कोशिश के लिए नहीं हो सकती 10 साल से ज्यादा की जेल, SC ने किया साफ…

    By July 23, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    हत्या की कोशिश के लिए नहीं हो सकती 10 साल से ज्यादा की जेल, SC ने किया साफ…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह साफ कर दिया है कि हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दस साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आजीवन कारावास की सजा ना मिली हो तो अपराधी को इससे ज्यादा अवधि तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।

    भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत सज़ा को स्पष्ट करते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने हत्या के प्रयास के मामलों के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा का पालन करने का आदेश दिया है।

    कोर्ट ने कहा कि हत्या के प्रयास के लिए सज़ा के मामले में कानून स्पष्ट है। आईपीसी की धारा 307 के पहले भाग में अधिकतम दस साल कारावास की सजा निर्धारित की गई है जबकि दूसरे भाग में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

    कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, “जब कानून ने स्पष्ट शब्दों में धारा 307 आईपीसी के पहले भाग के तहत आरोप साबित होने पर अधिकतम सजा निर्धारित की है और जब संबंधित कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते समय आजीवन कारावास की सजा नहीं दी, तो किसी भी परिस्थिति में दोषी को दी जाने वाली सजा आईपीसी की धारा 307 के पहले भाग के तहत निर्धारित सजा से अधिक नहीं हो सकती।”

    गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), जो 1 जुलाई से लागू हुई है, की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास को इन्हीं प्रावधानों के साथ बरकरार रखा गया है।

    अपने फैसले में कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धारा 307 के दूसरे भाग के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाती है, तो एकमात्र दूसरा विकल्प पहले भाग के तहत निर्धारित सजा है।

    इसमें साफ उल्लेख है कि सजा की अवधि अधिकतम दस साल तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

    आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास की सजा से संबंधित है और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हत्या के प्रयास से संबंधित है, जिसके लिए दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

    वहीं दूसरे भाग में उन स्थितियों का जिक्र है जहां पीड़ित को नुकसान पहुंचा हो, जिसमें दोषी को आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है।

    सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट में हत्या के प्रयास के एक मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाए गए दो दोषियों की अपील पर सुनवाई चल रही थी।

    हरियाणा के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल नीरज और एडवोकेट पीयूष बेरीवाल ने तर्क दिया कि शारीरिक चोट की प्रकृति और उसके बाद की स्थिति के हिसाब से दोषियों को 14 साल की जेल की सजा मिलनी चाहिए।

    हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाने में आनुपातिकता के सिद्धांत को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा, “धारा 307 का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कानून वास्तव में ‘कुलपे पोएना पर एस्टो’ के तर्ज पर बना है, जिसका मतलब है ‘दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए या सजा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए।”

    The post हत्या की कोशिश के लिए नहीं हो सकती 10 साल से ज्यादा की जेल, SC ने किया साफ… appeared first on .

    Related Posts

    ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, दो माओवादी मारे गए, मृतकों में रश्मि शामिल

    February 23, 2026

    शरद पवार परिवार में खुशखबरी: सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की सारंग संग सगाई, नागपुर से जुड़ा रिश्ता

    February 11, 2026

    विध्वंस के 1000 साल बाद सोमनाथ में भव्य महाशिवरात्रि, 5 लाख श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

    February 11, 2026

    गौमूत्र पर विश्वास: नवजोत कौर सिद्धू का कहना – स्नान व सेवन से मिली ताकत, कैंसर से निबटने में मदद

    February 2, 2026

    1️जनवरी में यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड, 28.33 लाख करोड़ रुपये का हुआ लेन-देन

    February 2, 2026

    नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 24 घंटे उड़ानें शुरू

    February 2, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    धमतरी में ‘STREE’ परियोजना का शुभारंभ: 300 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा आत्मनिर्भरता का नया रास्ता….

    April 15, 2026

    दशकों के अंधेरे से उजियारे में आया गारपा, नियद नेल्लानार योजना से पहली बार घर-घर पहुँची बिजली, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कभी घोर नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र में हुआ तेज़ी से विकास…..

    April 15, 2026

    कटे होंठ से टूटी हिम्मत तक… एक ऑपरेशन और बदल गई जिंदगी, सुकमा की बेटी लावण्या को मिली नई मुस्कान, मुख्यमंत्री ने दिया आशीर्वाद…..

    April 15, 2026

    समाज कल्याण की मजबूत ढाल: जशपुर में 82 हजार से अधिक हितग्राहियों तक पहुंच रही योजनाएं…..

    April 15, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Faraha Niyazi
    मोबाइल - 8889278888
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Royal Garden , LIC Road Kangoli, Jagdalpur - 494001
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.