Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Taaja Khabar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Taaja Khabar
    Home»राज्य»सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया केस में दिया बड़ा आदेश
    राज्य

    सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया केस में दिया बड़ा आदेश

    By July 17, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया केस में दिया बड़ा आदेश
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की एक नई पीठ  आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की,  अदालत ने इस केस में ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस केस में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सिसोदिया ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, संजय करोल और केवी विश्वनाथन की नई बेंच करेगी। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने आप  नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जिसमें उन्होंने शराब घोटाला मामला में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार के इनकार के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। मामला तीन जजों की बेंच जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। शीर्ष अदालत ने इस मामले को इस सप्ताह एक उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। जिसमें कोई भी न्यायाधीश सदस्य नहीं है। गुरुवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनके भाई जज जस्टिस कुमार निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इससे लोग अपने वाहन को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और दिल्ली में प्रदूषण पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। नई नीति के मुताबिक अपने वाहन को स्क्रैप करवाने के बाद मालिकों को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा और यह तीन साल के लिए वैध होगा। इस अवधि के दौरान नया वाहन खरीदने पर वे छूट का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया  ने अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उत्पाद शुल्क नीति मामले  में सुनवाई शुरू होने में देरी की शिकायत की है। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने शीर्ष अदालत को 4 जून के आदेश से अवगत कराया, जिसमें जांच एजेंसी ने कहा है कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में जांच पूरी की जाएगी और अंतिम शिकायत/चार्जशीट शीघ्रता से और किसी भी दर पर 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले और तुरंत दायर की जाएगी। उसके बाद, ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा। 4 जून को शीर्ष अदालत ने अंतिम शिकायत/चार्ज-शीट दाखिल करने के बाद सिसोदिया को अपनी प्रार्थना को नए सिरे से पुनर्जीवित करने की भी स्वतंत्रता दी। अब सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले अपने आवेदन को पुनर्जीवित करने की मांग की, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीजेआई ने मंगलवार को सिसोदिया के वकील को इस पर गौर करने का आश्वासन दिया और तकनीकी खामियों को दूर करने को कहा। 4 जून को, शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के यह कहने के बाद सिसोदिया की याचिका का निपटारा कर दिया कि जांच पूरी हो जाएगी और अंतिम शिकायत/चार्जशीट शीघ्रता से और किसी भी कीमत पर 3 जुलाई या उससे पहले और उसके तुरंत बाद दायर की जाएगी। ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।

    Related Posts

    सिलगेर के माड़वी कोसा ने अपने हाथों से बनाया अपना घर, मुख्यमंत्री ने सौंपी खुशियों की चाबी….

    April 16, 2026

    9 बी.टी. सड़कों के लिए डेढ़ करोड़ मंजूर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी….

    April 16, 2026

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन कर दी बधाई…..

    April 16, 2026

    युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

    April 16, 2026

    बढ़ती भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

    April 16, 2026

    देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है जनगणना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय…..

    April 16, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    सिलगेर के माड़वी कोसा ने अपने हाथों से बनाया अपना घर, मुख्यमंत्री ने सौंपी खुशियों की चाबी….

    April 16, 2026

    9 बी.टी. सड़कों के लिए डेढ़ करोड़ मंजूर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी….

    April 16, 2026

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन कर दी बधाई…..

    April 16, 2026

    युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

    April 16, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Faraha Niyazi
    मोबाइल - 8889278888
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Royal Garden , LIC Road Kangoli, Jagdalpur - 494001
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.