Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Taaja Khabar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Taaja Khabar
    Home»विदेश»पाक प्रधानमंत्री शरीफ को उच्चतम न्यायालय में झटका, गैर मुस्लिम और आरक्षित सीटों पर EC का फैसला रद्द; इमरान खान की बड़ी जीत…
    विदेश

    पाक प्रधानमंत्री शरीफ को उच्चतम न्यायालय में झटका, गैर मुस्लिम और आरक्षित सीटों पर EC का फैसला रद्द; इमरान खान की बड़ी जीत…

    By July 13, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    पाक प्रधानमंत्री शरीफ को उच्चतम न्यायालय में झटका, गैर मुस्लिम और आरक्षित सीटों पर EC का फैसला रद्द; इमरान खान की बड़ी जीत…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार को तब बड़ी कानूनी जीत मिली जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) संसद और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें आनुपातिक आधार पर प्राप्त करने की अर्हता रखती है।

    सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबली में आरक्षित सीटों में उसे हिस्सेदारी न देने के पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (पीएचसी) के फैसले को बहाल रखने के पेशावर उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

    पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली 13 जजों की पूर्ण पीठ ने मामले की सुनवाई की।

    बहुप्रतीक्षित इस फैसले को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है।

    पीटीआई का चुनाव चिह्न जब्त किए जाने के बाद उसके द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने आठ फरवरी को निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद एवं गठबंधन बनाने के लिए वे एसआईसी में शामिल हो गए थे।

    उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पीएचसी के निर्णय को रद्द कर दिया और निर्वाचन आयोग के फैसले को ‘अमान्य’ घोषित करते हुए इसे ‘‘ पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ’’बताया।  निर्वाचन आयोग द्वारा क्रिकेट का ‘बल्ला’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से पीटीआई को रोकने के फैसले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा,‘‘चुनाव चिह्न वापस लेने से राजनीतिक दल अयोग्य नहीं हो जाता।’’

    अदालत ने कहा, ‘‘पीटीआई राजनीतिक पार्टी थी और है।’’ क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान ने 1996 में पीटीआई की स्थापना की थी। फैसले की घोषणा न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह ने सुनाया जो बहुमत का फैसला था। इस फैसले का आठ न्यायाधीशों ने समर्थन किया। इस बीच, शीर्ष न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीटीआई ने कहा कि पार्टी ‘‘उम्मीद करती रही है कि अंत में न्याय होगा, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी पार्टी का आनुपातिक कोटा छीना जा सके और न ही वह कोटा अन्य पार्टियों को आवंटित किया जा सके।’’

    पीटीआई ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में ‘‘पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन’’ करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की। पीठ ने मंगलवार को बहस पूरी होने के बाद आपसी परामर्श के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    आरक्षित सीटों को लेकर विवाद तब शुरू हुआ था, जब निर्वाचन आयोग ने एसआईसी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पार्टी ने नेशनल असेंबली की 77 और चार प्रांतीय असेंबली की 156 आरक्षित सीटों में से उसे उसका हिस्सा देने का अनुरोध किया था।

    निर्वाचन आयोग ने यह कहते हुए एसआईसी की अर्जी खारिज कर दी थी कि उसने बतौर पार्टी चुनाव नहीं लड़ा था और उसे संख्या बल तब मिला, जब पीटीआई समर्थित विजेता निर्दलीय उम्मीदवार उसके साथ आएं।

    इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) गत आठ फरवरी को संपन्न चुनाव नहीं लड़ सकी थी, क्योंकि ईसीपी ने उसके अंतर-पार्टी चुनावों को खारिज कर दिया था और उसका चुनाव चिह्न “बल्ला” वापस ले लिया था।

    पीटीआई महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों पर दावेदारी जताने के लिए पात्र नहीं थी। ये सीट सदन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विजेता पार्टियों को दी जाती हैं।

    ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने निर्दलीय के रूप में लेकिन पीटीआई के समर्थन से चुनाव जीता था, उन्हें पीटीआई नेतृत्व ने एसआईसी में शामिल होने का निर्देश दिया था, ताकि पार्टी आरक्षित सीटों पर दावेदारी जता सके।

    The post पाक प्रधानमंत्री शरीफ को उच्चतम न्यायालय में झटका, गैर मुस्लिम और आरक्षित सीटों पर EC का फैसला रद्द; इमरान खान की बड़ी जीत… appeared first on .

    Related Posts

    एपस्टीन फाइल्स से फिर मचा हड़कंप, नई लिस्ट में इवांका ट्रंप और एलन मस्क

    February 2, 2026

    राजनयिक संकट गहराया: दक्षिण अफ्रीका और इजरायल आमने-सामने, दोनों ने अपनाया सख्त रुख

    February 2, 2026

    पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला, 13 सैनिकों की मौत, 29 घायल

    June 28, 2025

    टैरिफ पर ट्रंप ने लिया यू-टर्न, स्मार्टफोन और लैपटॉप को टैरिफ से दी छूट

    April 13, 2025

    ट्रंप की धमकी से पनामा सेहमा, चीन की BRI परियोजना को आगे न बढ़ाने का किया ऐलान

    February 3, 2025

    US Plane Crash: शवों की संख्या बढ़ी, राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारी

    February 3, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

    April 16, 2026

    बढ़ती भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

    April 16, 2026

    देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है जनगणना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय…..

    April 16, 2026

    धमतरी में ‘STREE’ परियोजना का शुभारंभ: 300 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा आत्मनिर्भरता का नया रास्ता….

    April 15, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Faraha Niyazi
    मोबाइल - 8889278888
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Royal Garden , LIC Road Kangoli, Jagdalpur - 494001
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.