Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Taaja Khabar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Taaja Khabar
    Home»राज्य»15 अगस्‍त से पहले केजरीवाल की पार्टी को खाली करना होगा दफ्तर
    राज्य

    15 अगस्‍त से पहले केजरीवाल की पार्टी को खाली करना होगा दफ्तर

    By June 10, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    15 अगस्‍त से पहले केजरीवाल की पार्टी को खाली करना होगा दफ्तर
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी  को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री जेल में हैं वहीं आप को अपना दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय खाली करने का आदेश मिला है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि इस मामले में फिलहाल आप को थोड़ी राहत मिली है। अब आम आदमी पार्टी को अपना दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय को खाली करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय दिया गया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया था। बता दें कि सोमवार को आप ने सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद यह आदेश सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि 10 अगस्त तक वो ये जगह ख़ाली कर दें। इसके बाद ये समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। दरअसल आप के कार्यालय की ज़मीन दिल्ली न्यायपालिका को आवंटित है और ये जगह उसी के उपयोग में आएगी। मार्च के आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था, “आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर वह आप को 15 जून तक का समय देता है कि वह अपना राजनीतिक कार्यालय खाली कर दे, जो जिला न्यायपालिका के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूखंड पर स्थित है। पीठ ने शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा हम एलएंडडीओ से अनुरोध करेंगे कि वह आवेदन पर कार्रवाई करे और चार सप्ताह के भीतर अपना निर्णय बताए।” आप का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में उसे कम अनुकूल परिसर आवंटित किया गया है।

    Related Posts

    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी…..

    April 15, 2026

    व्यक्तियों को रोजगार चाहने वाला बनने के बजाय रोजगार देने वाला बनाएं- केन्द्रीय मंत्री ओंराव….

    April 15, 2026

    “सहकार से समृद्धि” के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होंगे नवगठित पैक्स : मुख्यमंत्री श्री साय

    April 15, 2026

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर….

    April 15, 2026

    डबरी बनी स्थायी आजीविका का आधार : जल संरक्षण के साथ बढ़ी आय….

    April 14, 2026

    बस्तर में ‘रेड कॉल सेंटर’ के जरिए हर प्रसव होगा सुरक्षित, 30 दिनों तक मां-बच्चे की होगी डिजिटल केयर…..

    April 14, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी…..

    April 15, 2026

    व्यक्तियों को रोजगार चाहने वाला बनने के बजाय रोजगार देने वाला बनाएं- केन्द्रीय मंत्री ओंराव….

    April 15, 2026

    “सहकार से समृद्धि” के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होंगे नवगठित पैक्स : मुख्यमंत्री श्री साय

    April 15, 2026

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर….

    April 15, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Faraha Niyazi
    मोबाइल - 8889278888
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Royal Garden , LIC Road Kangoli, Jagdalpur - 494001
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.