Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Taaja Khabar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Taaja Khabar
    Home»व्यापार»फॉर्म-16 के बिना भी भर सकते हैं आईटीआर ‎रिटर्न 
    व्यापार

    फॉर्म-16 के बिना भी भर सकते हैं आईटीआर ‎रिटर्न 

    By July 17, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    फॉर्म-16 के बिना भी भर सकते हैं आईटीआर ‎रिटर्न 
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    नई दिल्ली । फॉर्म 16 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अपना वार्षिक आईटीआर दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हालांकि, वेतनभोगी कर्मचारी फॉर्म-16 के बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक ये अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है, तब भी आप अपना आईटीआर भर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर फॉर्म-16 नहीं जारी करता है, तब भी आप इनकम टैक्स विभाग की साइट से फॉर्म-26एएस, एआईएस या टीआईएस सर्टिफिकेट निकालकर अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हें। अगर आप फॉर्म-16 के बिना ही अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तब आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सैलरी स्लिप्स, बैंक का स्टेटमेंट, बैंक से एक टीडीएस सर्टिफिकेट, हाउस रेंट और एलटीए का प्रूफ, इंवेस्टमेंट का प्रूफ और फॉर्म-26एएस या एआईएस या टीआईएस। जिस तरह फॉर्म-16 में आपकी टैक्सेबल इनकम की डिटेल होती है। उसी तरह आपको अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। इसे आप मैनुअल या कई ऑनलाइन टूल की मदद से कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स की साइट से फार्म-26एएस या एआईएस डाउनलोड करने पर आपको आपकी टीडीएस की डिटेल मिल जाएगी। अगर वो कटा होगा, तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। आप अपने 80सी, 80डी और अन्य इंवेस्टमेंट को कैलकुलेट करके, उसे टोटल इनकम में से घटाकर अपनी टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं। अगर आपने किसी अन्य सोर्स से इनकम की है, तो उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाए, तब आप सामान्य आईटीआर की तरह अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

    Related Posts

    सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, 10 ग्राम गहने बनवाने में अब लगेंगे इतने कम पैसे

    February 2, 2026

    सोमवार को राहत या आफत? जानें आज 2 फरवरी को आपके शहर में कितने का मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

    February 2, 2026

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट…

    February 1, 2026

    एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगे पर्यावरण बचाएं

    July 2, 2025

    बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

    June 24, 2025

    बड़ी कंपनियों का नया खेला

    June 24, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    जिला चिकित्सालय बेमेतरा का डायलिसिस यूनिट बनी किडनी रोगियों की जीवनरेखा

    April 12, 2026

    सुप्रसिद्ध गायिका पद्मविभूषण आशा भोसले के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने व्यक्त किया शोक…..

    April 12, 2026

    रायगढ़ के समग्र विकास को नई रफ्तार: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने 9 प्रमुख परियोजनाओं का किया निरीक्षण…

    April 12, 2026

    कोतरा रोड दुग्ध डेयरी क्षेत्र में बनेगा आधुनिक ऑक्सीजोन, नागरिकों को मिलेगा हरित व बहुउद्देशीय सुविधा केंद्र, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से 7.86 करोड़ रुपए की स्वीकृति, स्थल का किया निरीक्षण…..

    April 12, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Faraha Niyazi
    मोबाइल - 8889278888
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Royal Garden , LIC Road Kangoli, Jagdalpur - 494001
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.