Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Taaja Khabar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Taaja Khabar
    Home»राज्य»राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी का दावा- अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत
    राज्य

    राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी का दावा- अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत

    By June 20, 2024No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी का दावा- अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए।

    केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वत के आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से लगाए गए थे। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने आप पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। अगर आम आदमी पार्टी (आप) को मामले में आरोपी बनाया गया है तो पार्टी के प्रभारी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। ईडी ने अदालत को बताया कि जब इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।

    अदालत भी मानती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है : वहीं, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि कोर्ट ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया समेत सह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज होना ये दर्शाता है कि अदालत इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध होने के आरोप को मान रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग पर कोर्ट के संज्ञान से पता चलता है कि अदालत भी मानती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत जुटाए : सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि सीबीआई जांच से पता चलता है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। एएसजी राजू ने कहा, हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत जुटाए थे। वे गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जुलाई 2023 के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं है। उनका कहना है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान रखा है।

    सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि वह अपने कार्यालय या सचिवालय में उपस्थित नहीं हो सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है, तो उसने ये शर्तें क्यों लगाईं। यह कोई नियमित अंतरिम जमानत नहीं थी। यह केवल चुनाव के उद्देश्य से था। इस आदेश पर यहां नियमित जमानत के लिए दलील नहीं दी जा सकती।

    केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी
    अदालत ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि 2022 में खत्म की गई दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए यह आवश्यक है केजरीवाल के वकील ने ईडी की अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। जांच अधिकारी ने इस पर कहा कि मामले से जुड़े 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ का पता लगा लिया गया है।

    आरोप पत्र में नहीं सीएम का नाम
    केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि पीएमएलए के तहत दायर किसी भी आरोप पत्र में आप के संयोजक का नाम नहीं था। वकील ने कहा, सीबीआई की एफआईआर में भी केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी जो आरोप लगा रही है, उससे ऐसा लगता है कि वह दिल्ली के सीएम पर पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि सीबीआई मामले में मुकदमा चला रही है। 

    Related Posts

    रायपुर : कारखानों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जाँच में नहीं चलेगी मनमानी, श्रम मंत्री देवांगन ने दिए कड़े निर्देश

    September 2, 2025

    रायपुर : महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी

    September 2, 2025

    रायपुर : महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी

    September 2, 2025

    सैनिक स्कूल शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की नींव: मंत्री रामविचार नेताम

    September 2, 2025

    रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की

    September 2, 2025

    बाढ़ प्रभावितों का हाल जानने उनके बीच पहुँचे मुख्यमंत्री साय: अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

    September 2, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    रायपुर : कारखानों में श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जाँच में नहीं चलेगी मनमानी, श्रम मंत्री देवांगन ने दिए कड़े निर्देश

    September 2, 2025

    रायपुर : महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी

    September 2, 2025

    रायपुर : महिलाओं और बच्चों को मिले आंगनबाड़ी की सभी सेवाओं का लाभ : महिला एवं बाल विकास सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी

    September 2, 2025

    सैनिक स्कूल शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की नींव: मंत्री रामविचार नेताम

    September 2, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Faraha Niyazi
    मोबाइल - 8889278888
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Royal Garden , LIC Road Kangoli, Jagdalpur - 494001
    September 2025
    M T W T F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
    « Aug    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.